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शुक्रवार, 19 सितंबर 2025

GST Impact on Second Hand Cars : चमचमाती पुरानी कार खरीदना होगा सस्ता,अपनी पसंदीदा गाड़ी पर 2 लाख रुपये तक की छूट पाएँ

GST Impact on Second Hand Cars22 सितंबर से लागू होने वाले देशव्यापी GST दरों में बदलाव के बाद ऑटोमोबाइलद सेक्टर में तेज़ी आने की उम्मीद है।

GST Impact on Second Hand Cars : चमचमाती पुरानी कार खरीदना होगा सस्ता,अपनी पसंदीदा गाड़ी पर 2 लाख रुपये तक की छूट पाएँ
Near lucknow Second Hand Cars

GST Impact on Second Hand Cars: 22 सितंबर से लागू होने वाले देशव्यापी GST दरों में बदलाव के बाद ऑटोमोबाइलद सेक्टर में तेज़ी आने की उम्मी है। छोटी कारों पर अब 28% की बजाय 18% और बड़ी कारों पर टैक्स को छोड़कर 40% टैक्स लगेगा। नई कार खरीदने वालों के लिए एक्स-शोरूम कीमतें कम होंगी, वहीं Second Hand Cars खरीदने वालों को 2 लाख रुपये तक की छूट भी मिलेगी। अगर आप पुरानी कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम हो सकती है।

GST Impact on Second Hand Cars

भारतीय बाज़ार में कई लोग पुरानी कारें चलाते हैं। कम कीमत और समय पर डिलीवरी के कारण पुरानी कारें भी पसंद की जाती हैं। अब, GST दरों में बदलाव के साथ, पुरानी कारें सस्ती हो जाएँगी। गौरतलब है कि पुरानी कारों की बिक्री करने वाली कंपनी स्पिनी ने 22 सितंबर से पहले ही कारों की कीमतों में भारी कटौती कर दी है। अब कार की कीमत पर अधिकतम ₹2 लाख की छूट मिलेगी।


GST Impact on Second Hand Cars : चमचमाती पुरानी कार खरीदना होगा सस्ता,अपनी पसंदीदा गाड़ी पर 2 लाख रुपये तक की छूट पाएँ

Second Hand Cars on SPINNY: 2 लाख रुपये का फायदा

SPINNY पर कार बेचना और खरीदना बेहद आसान है। ग्राहकों को अब कारों की खरीद और बिक्री दोनों पर आकर्षक ऑफर मिलेंगे। GST दरों में बदलाव पुरानी गाड़ियों पर भी असर डालेंगे। पुरानी कार की खरीद पर अधिकतम ₹2 लाख और पुरानी कार की बिक्री पर ₹20,000 का लाभ मिलेगा। अगर आप भी कार खरीदने या बेचने पर विचार कर रहे हैं, तो SPINNY प्लेटफॉर्म पर इन छूटों का लाभ उठा सकते हैं।

GST New Rates: 5% और 18% टैक्स स्लैब

4 सितंबर को हुई GST परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब देश में चार के बजाय केवल दो कर दरें होंगी: 5% और 18%। इसके अतिरिक्त, कुछ विलासिता और गैर-ज़रूरी वस्तुओं पर 40% GST लगाया जाएगा। नए ढांचे के तहत, 4 मीटर से कम लंबाई वाली कारों, 1,200 सीसी तक के पेट्रोल वाहनों और 1,500 सीसी तक के डीजल वाहनों पर अब केवल 18% जीएसटी लगेगा। पहले इन वाहनों पर 28% कर लगता था।

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