जिले के लोगों ने धनतेरस पर Electric Vehicles Sold Fewer और हाइब्रिड वाहनों से परहेज किया।
नोएडा : धनतेरस पर जिले में शक्तिशाली इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों से परहेज किया। 18 से 24 अक्टूबर तक परिवहन विभाग में केवल आठ शक्तिशाली हाइब्रिड और चार इलेक्ट्रिक कारों का पंजीकरण हुआ। विभाग के अनुसार, धनतेरस पर बेचे गए वाहनों के पंजीकरण पर अब जुर्माना लगेगा।
Transport Department से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार तक धनतेरस पर 3,496 वाहनों का पंजीकरण हुआ। इसमें 3,496 दोपहिया वाहन और 1,089 कारें शामिल हैं। पिछले साल की धनतेरस की तुलना में इस साल वाहनों के पंजीकरण की संख्या लगभग 1,000 कम है। विभाग के अनुसार, पंजीकरण की संख्या में वृद्धि होगी।
कई लोग आकर्षक और बेहद आकर्षक कीमतों वाली नीलामी में भाग लेने के लिए वाहन पंजीकरण में देरी कर रहे हैं। हालाँकि, सात दिनों के बाद, इन वाहनों पर अब रोड टैक्स का जुर्माना लगेगा। ऑटोमोटिव विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए खरीद और पंजीकरण पर दी जा रही छूट 13 अक्टूबर को समाप्त हो गई।
नतीजतन, त्योहारी सीज़न में लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहनों से दूरी बना ली। हालाँकि राज्य सरकार ने धनतेरस से एक दिन पहले 17 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण और रोड टैक्स पर 100% छूट की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन बुकिंग प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी और बिक्री भी शुरू हो चुकी थी।
ARTO Administrator Nandkumar ने बताया कि वाहनों के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि होगी। दिवाली के दौरान भी बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री हुई। धनतेरस पर पंजीकृत वाहनों की संख्या: दोपहिया वाहन 2,407 कारें 1,089 कुल 3,496 पेट्रोल डीजल सीएनजी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड फोर्ट 2,870 172 442 04 08 पंजीकरण और रोड टैक्स पर 100% छूट। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के तहत, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए खरीद और पंजीकरण पर छूट देने का निर्णय लिया गया।
यह छूट 13 अक्टूबर को समाप्त हो गई। राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण और रोड टैक्स पर 100% छूट प्रदान की।
Department of Industrial Development ने दिवाली त्योहार को देखते हुए छूट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपा था। सरकार की मंजूरी के बाद छूट देने का फैसला लिया गया। इसके तहत, रियो ग्रांडे डो सुल राज्य में खरीदे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को अगले तीन वर्षों तक पंजीकरण और रोड टैक्स से 100% छूट मिलेगी। वहीं, एग्रीगेटर्स और फ्लीट ऑपरेटरों के खरीदारों को अधिकतम 10 दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों और 25 इलेक्ट्रिक माल ट्रांसपोर्टरों की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी।

